दीपावली पर्व 2026 के परिपेक्ष में मंदसौर शहर तथा जिले का अन्य अनुभवों के अंतर्गत आतिशबाजी फुटकर विक्रय बाबत अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारी के पटाखा विक्रय अनुक्रिया ऑनलाइन एमपी सर्विस पोर्टल में प्राप्त होने की अंतिम तिथि आगामी 21 अक्टूबर नियत की गई है। आवेदन कर्ता को फुटकर फटाका व्यवसाय के लिए विस्फोटक विधि के अंतर्गत बने अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत भी विनिर्दिष्ट मात्रा की आतिश बाजी अनुज्ञप्तियां 15 दिवस की अवधि हेतु 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की अवधि के लिए पढ़ाई की जाएगी।
मंदसौर शहर के लिए एसडीएम मंदसौर, नगर पालिका मंदसौ,र नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर तथा कार्यपालन यांत्रिक लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्थाई दुकानों के लिए सुरक्षित स्थान का चयन कर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट से ले आउट स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी।
आतिशबाजी के अस्थाई भंडारण तथा विक्रय के लिए तैयार शेड दुकानों की आपसी दूरी में कम से कम 3 मीटर होगी तथा दुकान अग्नि रोधी सामग्री, लोहे की चद्दर से निर्मित किए जाएंगे। आतिशबाजी भंडारण विक्रय हेतु निर्मित सेट दुकान एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। आतिशबाजी विक्रय के लिए तैयार शेड में अथवा शैडो की सुरक्षा हेतु निर्धारित दुकानों की आपसी 3 मीटर की दूरी में तेल से जलने वाले लैंपो गैर लैंपो या खुली बत्ती हो या कपड़े का उपयोग नहीं किया जावेगा।
शेड में प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित तकनीकी मापदंड अनुसार की जाएगी। प्रकाश व्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्ण तथा सुरक्षित होना चाहिए। आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण अग्नि रोधी सामग्री व तकनीकी अधिकारी की देखरेख तथा नियंत्रण में किया जावेगा। लकड़ी की रेक एवं कपड़े के सामानों का उपयोग नहीं किया जावेगा। नाबालिक बच्चों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जावेगा। लाइसेंस नवीनीकरण किए बिना आतिशबाजी का क्रय विक्रय नहीं किया जावेगा। निर्मित अस्थाई दुकानों के बीच दो दुकानों की आपसी सुरक्षा के लिए निर्धारित 3 मीटर की गैप में आतिशबाजी का भंडारण नहीं किया जाएगा।
विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी द्वारा दुकान के सामने अग्नि सुरक्षा के लिए बालू एवं पानी में भरी बाल्टियां तथा अन्य अग्नि रोधी उपकरण रखे जाएंगे। आतिशबाजी के विग्रह हेतु निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर ब्रिगेड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। आतिशबाजी अग्निरोधी सामग्री से बने शेड में ही रखी जाएगी और इस तरह सुरक्षित होगी कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सके। कोई भी तो क्या खैरची लाइसेंसी शहरी आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा।
थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को उनका लाइसेंस देखकर ही आतिशबाजी विक्रय करेंगे संबंधित एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस सीएसपी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में शहर के मध्य आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय भंडारण नहीं किया जाए।
इस हेतु लगातार सर्चिंग की जाएगी निर्धारित स्थान से अन्य स्थान अर्थात शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आतिशबाजी का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल विद्युत सुरक्षा निरीक्षक मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यपालन यांत्रिक लोक निर्माण विभाग तथा शेयर निर्माण से संबंधित समस्त एजेंसी आदि अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित अस्थाई शेड निर्माण करने अथवा करवाने की सुसंगत कार्रवाई हेतु व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूपेण उत्तरदाई होंगे।
आतिशबाजी विक्रय के लिए चयनित किए जाने वाला स्थान आबादी से दूर पूर्णत: सुरक्षित होना चाहिए ताकि विपरीत स्थितियों में आमजन या साधारण जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो
इस वर्ष आतिशबाजी विक्रय भंडारण की कोई अस्थाई नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति नहीं दी जाएगी तथा किसी भी स्तर पर आस्थाई नवीन अनुज्ञप्ति के आवेदन स्वीकार आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। आतिशबाजी दुकान अन्य रहवास भवन से पूर्णत: अलग होगी फटाका दुकान से ऊपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा। फटाका दुकान के ऊपर निवास स्थान नहीं होगा। थोक एवं फुटकर फटाका व्यवसायी निर्धारित मात्रा अंतर्गत ही पटाखे का क्रय विक्रय करेंगे। ठेला गाड़ी और चलित रूप से और हॉट बाजार में दुकान लगाकर पटाखों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। चाइनीस तथा प्रतिबंधित फटाका एवं फटाका सामग्री का उपयोग और क्रय विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
दीपावली पर्व की संपूर्ण अवधि और उपरोक्त दर्शित अवधि में फटाका विक्रय केंद्र और मुख्य स्थान पर फायर फाइटर संयंत्र व पानी के टैंकर 24 घंटे तैयार रखे जाएंगे। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में फटाका विक्रय केंद्र और अस्पताल परिसर में आवश्यकता अनुसार मेडिकल स्टाफ एंबुलेंस तथा आवश्यक दवाइयां 24 घंटे उपलब्ध रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल में भी आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी विद्युत विभाग द्वारा भी किसी भी प्रकार की विपरीत एवं इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण स्टाफ आदि की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
पर्व के दौरान संवेदन शीलता एवं सजगता बरतने के लिए सर्व संबंधित स्थान पर निरंतर पुलिस बल और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उक्त पर्व के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आवश्यक कार्रवाइयों के लिए तहसील कार्यालय और नगरी निकायों में 24 घंटे संचालित रहने वाला कंट्रोल रूम स्थापित कर कंट्रोल रूम के नंबर की जानकारी पुलिस अधीक्षक मंदसौर तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मंदसौर को उपलब्ध कराई जाएगी।





