झाबुआ के नागरिक अब बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और अनधिकृत उपयोग जैसी गड़बड़ियों की सूचना V-Connect MPPKVVCL ऐप पर दर्ज करा सकते हैं। सूचना प्रमाणित होने पर मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नियमों के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

कंपनी ने बिजली चोरी और वितरण हानि पर अंकुश लगाने के लिए इस व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी मांगी है। कार्यपालन यंत्री सुखदेव मण्डलोई के अनुसार, प्रोत्साहन की दर अनियमितता के प्रकार के आधार पर तय की गई है।

खास बातें

  • मीटर से छेड़छाड़, हुकिंग और अवैध कनेक्शन की सूचना ऐप पर दी जा सकेगी
  • अलग-अलग अनियमितताओं के लिए 100 से 500 रुपये तक की दर तय
  • प्रोत्साहन तभी देय होगा, जब प्रकरण में आकलित राशि कम से कम 10 हजार रुपये हो

भार वृद्धि की सूचना पर ऐसे मिलेगा प्रोत्साहन

गैर घरेलू श्रेणी में स्वीकृत भार से अधिक उपयोग की सूचना पर 100 रुपये प्रति किलोवाट का प्रावधान है। कृषि श्रेणी में भार वृद्धि की प्रमाणित सूचना के लिए 100 रुपये प्रति हॉर्सपावर दिए जाएंगे।

स्वीकृत श्रेणी के बजाय दूसरी श्रेणी में बिजली के उपयोग और स्वीकृत परिसर से अलग किसी अन्य परिसर में उपयोग की सूचना पर 500 रुपये प्रति प्रकरण की दर रखी गई है। मीटर से छेड़छाड़ या उसे बायपास करने की जानकारी पर भी 500 रुपये का प्रावधान है।

हुकिंग और अवैध कनेक्शन भी दायरे में

विच्छेदित कनेक्शन से अनधिकृत बिजली उपयोग की प्रमाणित सूचना पर 500 रुपये मिल सकते हैं। बिजली चोरी, हुकिंग या अवैध कनेक्शन की सूचना के लिए भी 500 रुपये और गलत मीटर रीडिंग की सूचना पर 100 रुपये की दर निर्धारित है।

प्रोत्साहन राशि हर सूचना पर स्वतः नहीं मिलेगी। यह केवल उन प्रमाणित मामलों में देय होगी जिनमें आकलित राशि 10 हजार रुपये या उससे अधिक हो; भुगतान कंपनी के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

ऐप पर दर्ज करानी होगी जानकारी

बिजली चोरी या अनियमित उपयोग की जानकारी मिलने पर नागरिक V-Connect MPPKVVCL ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, इस भागीदारी से वितरण हानि कम करने और नियमित उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में मदद मिल सकती है।